लखनऊ। बुधवार को वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा समेत यूपी कैडर के दो आईएएस अफसरों को हिरासत में ले लिया गया था. जिसपर कार्यवाई करने से भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने तुरंत रोक लगा दी।
दो आईएएस अधिकारीयों को रिहा करने का जारी किया निर्देश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल यानी कल अदालत की अवमानना के मामले में न्यायिक हिरासत से उत्तर प्रदेश प्रशासन के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों शाहिद मंज़र अब्बास रिज़वी और सरयू प्रसाद मिश्रा को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है. दरअसल रिटायर्ड जजों की सुविधाओं से जुड़े आदेश में देरी पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में लेने का आदेश था. हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगले शुक्रवार को सुनवाई की तारीख लगाई. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांगी थी. राज्य सरकार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में केस मेन्शन किया था.
हाई कोर्ट ने लगाए थे आरोप
बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों अफसर मांगी गई जानकारी को कई आदेशों के बावजूद भी पेश नहीं कर रहे थे. दोनों अफसरों को अवमानना का आरोप लगाते हुए 20 अप्रैल यानी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए. हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य वित्त के खिलाफ वारंट जारी करते हुए बीते दिन हाजिर होने के आदेश दिए थे.