Thursday, November 21, 2024

Allahabad High Court: आज से शुरू होगी कृष्ण भूमि और मस्जिद विवाद का ट्रायल

लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा। मुकदमों का ट्रायल न्यायधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी। सोमवार को पहले दिन मुकदमों के बाद बिंदु तय होंगे। हाईकोर्ट सोमवार को सबसे पहले यह तय करेगा कि मुकदमों की सुनवाई किन-किन बिंदुओं पर की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था और हिंदू पक्ष की सभी अठारह याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था।

विवाद की सुनवाई प्रत्यक्ष

अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाएं वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट, प्लेसिस ऑफ वरशिप एक्ट से बाधित नहीं हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है और विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा -अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।

सर्वेक्षण कराएं जाने की मांग

इलाहाबाद राज्य न्यायालय में सोमवार को मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद के साथ ही आगरा की जामा मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। सोमवार की सुनवाई में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल हलफनामे में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को पक्षकार न बनाने की मांग की जाएगी।

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