Friday, September 20, 2024

छाजौट मामले में 15 सालों के बाद आजम खान और उनके बेटे को मिली सजा

लखनऊ: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट द्वारा उन्हें 2008 के एक केस में दोषी करार दिया गया है. यह मामला समाजवादी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई अन्य लोगों के साथ दर्ज कराया गया था. घटना कुछ यूं थी कि 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग अभियान के दौरान रोका था. पुलिस की इस हरकत से आजम खान सड़क पर बैठ गए थे. पुलिस ने इसी मामले में आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की है.

2008 का है ये मामला

बता दें कि ये पूरा मामला साल 2008 का है, करीब 15 सालों के बाद कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाई है. बता दें कि 29 जनवरी 2008 में सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य सपा नेताओं पर यह केस दर्ज़ कराया गया था. दरअसल 29 जनवरी 2008 के दिन छजलैट पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इस कार्रवाई से आजम खान नाराज़ होकर बीच सड़क पर बैठ गए थे. उनके साथियों पर भी सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था. अब कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया है.

अन्य आरोपी निर्दोष करार

वर्ष 2008 में मुरादाबाद के छाजलैट थाने में दर्ज हुए इस मुकदमे की सुनवाई मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई थी. उक्त मामले में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्लाह खान, महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी थे. हालांकि मामले में कोर्ट ने बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है. साथ ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को इस मामले में दोषी करार दिया है. बता दें कि इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति, बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव आरोपी थे.

Latest news
Related news