लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बुरी ख़बर सामने आई है। प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क पर खड़े होकर शारब का सेवन करने वालों के खिलाफ फरमान जारी किया है। इस मामले को लेकर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को विभाग की मीटिंग में अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब नहीं मिलेगी
बता दें कि आबकारी मंत्री ने बैठक के दौरान अपने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अब बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब नहीं दी जाएगी। वहीं जिन शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर खुले में लोग किसी भी स्थिति में शराब का सेवन न कर पाएं। इसका पालन कड़ाई से की जाए इसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। इस मामले में लगातार चेकिंग की जाए इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समय के बाद शॉप और बार नहीं खुलने चाहिए
मीटिंग के दौरान नितिन अग्रवाल ने सख्त निर्देश देते हुए अपने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय के बाद मॉडल शॉप और बार नहीं खुलने चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही आबकारी मंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में बाहर से अवैध शराब प्रदेश में नहीं आनी चाहिए. इसके साथ ही ओवररेटिंग या अधिक दाम वसूलने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ओवररेटिंग पाए जाने पर लाइसेंसधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इसके साथ ही दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं.