लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। ज्ञानवापी सर्वे पर फैसला सुनाते हुए HC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं
इससे पहले सुनवाई के दौरान CJ प्रीतिंकर दिवाकर ने ASI के वैज्ञानिकों को कोर्ट में तलब किया था। ASI की तरफ से वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए। वहां उन्होंने कोर्ट में बताया कि जीपीआर और फोटोग्राफी विधि से कैसे सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में जानकरी दी कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा।
मस्जिद को नहीं होगा नुकसान
आलोक त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि जीपीआर सर्वे किया जायेगा , खुदाई नहीं होगी। सर्वे में ईमारत को खरोंच भी नहीं आयेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ था।