लखनऊ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी अहमद मुर्तजा को एनआईए/ एनटीएस की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपी अहमद मुर्तजा के सजा का ऐलान 30 जनवरी को किया जायेगा। विशेष जज विवेकानंद त्रिपाठी ने सजा के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की हैं। अचानक से […]
लखनऊ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी अहमद मुर्तजा को एनआईए/ एनटीएस की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपी अहमद मुर्तजा के सजा का ऐलान 30 जनवरी को किया जायेगा। विशेष जज विवेकानंद त्रिपाठी ने सजा के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की हैं।
बात दें कि 4 अप्रैल 2022 में अहमद मुर्तजा के खिलाफ विनय कुमार मिश्र ने गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें वादी विनय कुमार मिश्र ने आरोप लगाया था कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर आरोपी ने अचानक से हमला कर दिया। जिस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं इस दौरान आरोपी ने उसका असला छीनने की भी कोशिश की। जवान अनिल पासवान का राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो मुर्तजा ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की। उसने दूसरे जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
हमला होता देखकर बाकी के जवान उन दोनो को बचाने आ गए। तब तक बांका लहराते हुए मुर्तजा नारा-ए-तकबीर और अल्लाह- हू-अकबर का नारा लगाते हुए पीएसी पोस्ट की तरफ दौड़ा। उसको इस तरह देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में वहां मौजूद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया।