लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मुकदमें में दोष मुक्त करार दिया है. 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने हत्या के प्रयास करने का मामला दर्ज कराया था. इस केस में मुख्तार पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
मुख्तार अंसारी ने ली राहत की सांस
मुख्तार अंसारी की गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई. फैसला सुनने के बाद मुख़्तार ने राहत की सांस ली. हालांकि करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह का 2009 में मर्डर किया गया था. इस मामले में 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था. इसे
लेकर 20 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह पूरा मामला वर्ष 2009 का है. मीर हसन ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था. विवेचना में पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर धारा 120बी का केस दर्ज किया था. हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव कोर्ट से बरी हो चुका है. अब मुख्तार पर भी गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.