लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में अब हुक्का बार संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बार चलाने के लिए आवेदन करने वालों को लाइसेंस जारी किया जाए। बता दें कि इससे पहले यूपी में हुक्का बार चलाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, जो भी हुक्का बार चल रहा था, वो सभी अवैध थे।
आवेदकों को जल्द लाइसेंस जारी करे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वह हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदकों को जल्द लाइसेंस जारी करे। जो भी आवेदन आते है उनका एक महीने की अवधि के भीतर निपटारा किया जाए।
कोविड -19 के समय लगी थी पाबंदी
बता दें कि कोविड -19 महामारी के दौरान, उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य के में चलाए जा रहे सभी बार बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उन सब पर से पाबंदी हटा दी गयी है।
मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा कि कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई है। ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।
एडिशन एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने इस विषय पर कहा है कि व्यवसायियों की ओर से अभी तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवेदन नहीं किया गया है। यदि वे इस अधिनियम के तहत आवेदन करते हैं, तो उनके अनुरोध पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।