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यूपी: इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे दुर्दांत गिरोह

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य और अपराधी रामू मल्लाह की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए उसे देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह करार दिया है। बता दें कि कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मुख्तार गैंग के सदस्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति […]

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  • March 11, 2023 10:23 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य और अपराधी रामू मल्लाह की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए उसे देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह करार दिया है। बता दें कि कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मुख्तार गैंग के सदस्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता एक दुर्दांत अपराधी है और भारत के सबसे दुर्दांत अपराधी गिरोह मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य है। अपराधी रामू मल्लाह के ऊपर कई जघन्य अपराध के मुक़दमे चल रहे है। इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी रामू मल्लाह को जमानत देने से इंकार कर दिया।

गवाहों को प्रभावित करेगा अपराधी

गौरतलब है कि जमानत अर्जी पर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराधी को अगर जेल से बाहर आने की अनुमति दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इस हालात में गवाहों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चा बयान संभव नहीं होगा। कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि गवाहों को जान से मारने या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी से गवाह मुकर जाते हैं और आरोपी बरी हो जाता है।


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