लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यूपी पुलिस पॉवर एंजॉय कर रही है. राज्य पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है. जस्टिस सूर्यकांत ने आज कोर्ट में यह टिप्पणी गैंगस्टर अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी (अग्रिम जमानत) पर सुनवाई के दौरान की।
अनुराग दुबे पुलिस से डरे हुए हैं
कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अनुराग दुबे के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और वह जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पुलिस उनके खिलाफ नया मामला दर्ज करेगी.
यूपी पुलिस को कोर्ट से मिला आदेश
कोर्ट ने यूपी पुलिस की ओर से पेश वकील से पूछा, आप कितने केस दायर करेंगे? आप अपने डीजीपी से कहें कि हम सख्त आदेश पारित कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को तत्काल राहत देते हुए यूपी पुलिस को आदेश दिया है कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई तक अनुराग दुबे को गिरफ्तार न किया जाए.
गिरफ्तारी से पहले ले कोर्ट से इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को गिरफ्तारी से राहत देते हुए यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो उसे कोर्ट की इजाजत लेनी होगी और कारण बताना होगा. कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से यह भी कहा कि अगर पुलिस अनुराग दुबे को कोर्ट की इजाजत के बिना गिरफ्तार करती है तो कोर्ट संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
जानें अनुराग दुबे का पूरा मामला
अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाने में धारा 84 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है. अनुराग के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है. कोर्ट में अनुराग के पेश नहीं होने के कारण घर के दीवार पर हाजिरी नोटिस चिपका दिया गया है.