Wednesday, December 4, 2024

Sri Krishna birthplace: कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका

लखनऊ: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई के योग्य मानने के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. इधर, शाही ईदगाह कमेटी की करीब 1600 पेज की याचिका पर कहा गया कि रिट का परीक्षण कराया जायेगा.

मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया दरवाजा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी. कहा कि रिट का परीक्षण किया जाएगा. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह रिट पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में दाखिल की जानी चाहिए थी. इसका भी परीक्षण किया जाएगा।

मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज किया

1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई के लायक माना था. कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर सभी 15 सिविल मुकदमों को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियों को खारिज कर दिया. ईदगाह कमेटी ने कोर्ट के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

अब 4 नवंबर को अगली सुनवाई

एक अपील दायर कर कहा गया है कि हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई के लायक माना है, जो गलत है. मुस्लिम पक्ष की इस अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और पक्षकार आशुतोष पांडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में कोई स्टे नहीं दिया. बताया जा रहा है कि यह जांच होगी और अगली तारीख 4 नवंबर तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने कोर्ट नंबर 2 में इस मामले की सुनवाई की.

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