Friday, September 20, 2024

दिल्ली हाईकोर्ट से सपा को लगा झटका, भाजपा नेता के खिलाफ जारी पोस्ट हटाने के निर्देश

लखनऊ : दिल्ली हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय पर रेप का आरोप लगाने वाली पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है. इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान उनके वकील अरविंद नायर और नलिन कोहली ने कहा कि मालवीय एक राजनीतिक पार्टी के आईटी सेल चीफ हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा कमाई है।

छवि खराब करने की कोशिश

अमित मालवीय के वकील ने अदालत में दलील दी कि सपा की तरफ से की गई इस पोस्ट से उनकी छवि हर दिन खराब हो रही है. ऐसे बयान नहीं दिये जा सकते. सपा की इस पोस्ट को लाखों लोग देख चुके हैं. जिसके बाद कोर्ट ने सपा को इस पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है.

अयोध्या रेपकांड के बाद किया गया पोस्ट

दरअसल, पूरा मामला सपा के एक पोस्ट से संबंधित है, जब अयोध्या रेप केस में सपा नेता मोईद खान का नाम आने के बाद बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट की मांग की थी. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित मालवीय ने पूछा था कि डीएनए टेस्ट की मांग करके वह क्या साबित करना चाहते हैं।

अमित मालवीय ने अखिलेश पर साधा निशाना

अमित मालवीय ने SP पर निशाना साधते हुए कहा, ‘अखिलेश यादव से इस तरह की घिनौनी राजनीति के अलावा और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती… आने वाले दिनों में जहां भी एसपी जीतेगी वहां पिछड़े समाज की बेटियों और महिलाओं के लिए मुश्किलें होंगी. बहु-बेटियों के साथ ऐसे रेप की खबरें आती रहेंगी. सपा राजनीतिक दल कम अपराधियों का गिरोह ज्यादा है।

सपा की मीडिया सेल ने दी प्रतिक्रिया

अमित मालवीय की इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने प्रतिक्रिया दी और रेप आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें पोस्ट कीं. जिसमें आसाराम बापू के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ स्वामी चिन्मयानंद की तस्वीरें लगाई गई थीं. आसाराम और चिन्मयानंद दोनों पर रेप का आरोप है.

सपा का आरोप महिलाओं को होटल में बुलाता था मालवीय

सपा ने यहां तक ​​कहा कि अमित मालवीय महिलाओं को होटल में बुलाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था. इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए अमित मालवीय ने हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने एसपी को इस पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है.

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