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UP Madrasa Board: यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर SC ने लगाई रोक

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद HC के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है। SC ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब […]

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  • April 5, 2024 8:25 am Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद HC के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है। SC ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब दिया है। कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद HC के इस फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना सही नहीं है।

इलाहाबाद HC ने बताया था असंवैधानिक

बता दें कि 22 मार्च को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को एक स्कीम लाने को कहा जिसके द्वारा मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मलित किया जा सके। अंशुमान सिंह राठौड़ की याचिका पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।


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