लखनऊ। यूपी के सोनभद्र से बीजेपी(BJP)विधायक रामदुलार गोंड को एक किशोरी से गैंगरेप मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दुद्धी विधायक को कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 25 साल की सजा होने के बाद अब उसकी विधायकी जाना तय है। इससे पहले उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे कोर्ट लाया गया। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर कोर्ट से सजा कम करने की अपील की थी।
जानिए मामला
अदालत ने 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना में पीड़िता के पिता ने रामदुलार गोंड पर प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। साथ ही रामदुलार गोंड पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप लगा है। आरोपी विधायक(BJP)ने पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए पीड़िता का जन्मतिथि बढ़ाया था। पीड़िता के स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर उसे बालिग बता दिया गया।