लखनऊ : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत को तीन माह से ऊपर हो गया है। मुख्तार का परिवार शुरू से आरोप लगा रहा है कि उसे जेल में जहर दिया गया। इसके चलते परिवार सुप्रीम कोर्ट भी गया है। सोमवार (15 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। मुख्तार के बेटे उमर की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत में मौत को लेकर सवाल उठाए।
मुख्तार को जेल में जहर दिया- उमर
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोप है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। इसकी जांच जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने पहले भी मुख्तार अंसारी को जेल में जान से मारने की धमकी की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। इसलिए यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है। ऐसे में वह इस याचिका में संशोधन कर नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए कोर्ट से इजाजत मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में संशोधन की उमर अंसारी की मांग पर यूपी की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार के जवाब के बाद शीर्ष अदालत तय करेगी कि संबंधित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की जाएगी या नहीं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता की जान को खतरा है, इसलिए उसे यूपी की जेल से ट्रांसफर किया जाए।
उसे जेल ले जाया गया और जान चली गई: सिब्बल
शीर्ष अदालत में जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने उमर की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्तार को जेल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि हम उसे वापस नहीं ला सकते। सिब्बल ने जवाब दिया कि इस देश में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।
पैगंबर को जिसका डर था, वही हुआ: सिब्बल
सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी नटराज ने कहा कि शुरुआत में जो मांग की गई थी, उसका समाधान हो गया है। सिब्बल ने तुरंत कहा कि पैगंबर को जिसका डर था, वही हुआ है। वरिष्ठ वकील कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला ने मुख्तार की जान को खतरे में डालने की बात कही थी और उसकी मौत भी हो गई। इसके जवाब में जस्टिस रॉय ने कहा कि आप (कपिल सिब्बल) कहते हैं कि कैदी को जेल में इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में उमर अब्दुल्ला की याचिका में संशोधन के लिए यूपी की योगी सरकार को नोटिस जारी किया।