Sunday, September 29, 2024

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि 20 साल बाद जेल से होंगे रिहा

लखनऊ। उम्र कैद की सजा काट रहे प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहाई मिल चुकी हैं। गौरतलब है कि ये दोनों पति पत्नी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है।

20 साल बाद जेल से बाहर आएंगे

सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिया था जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तभी से पति पत्नी जेल में थे लेकिन अब शासन की तरफ से इन दोनों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब 20 साल बाद दोनों जेल से बाहर आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसमें इन दोनों की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई थी। अब शासन ने भी दोनों को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।

क्या है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड?

9 मई 2003 को लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने उस समय की यूपी की तत्कालीन बसपा सरकार को हिला दिया था। बताया जाता है कि जांच के दौरान मधुमति शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी के बीच प्रेम-प्रसंग का मामला निकल कर सामने आया था। उस समय अमरमणि त्रिपाठी बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। देहरादून की फास्ट ट्रैक अदालत ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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