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Lok sabha Election: यूपी के इन दो शहरों में 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, ड्राई डे घोषित

लखनऊ। लोकसभा चुनाव (Lok sabha Election) के दूसरे चरण के चलते आज शाम से यूपी में चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, 2024 को होगा। ऐसे में दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें गौतमबुद्ध नगर और मेरठ भी शामिल हैं। […]

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Lok Sabha Election: Liquor shops will remain closed in these two cities of UP till April 26, declared dry day.
  • April 24, 2024 5:53 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ। लोकसभा चुनाव (Lok sabha Election) के दूसरे चरण के चलते आज शाम से यूपी में चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, 2024 को होगा। ऐसे में दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें गौतमबुद्ध नगर और मेरठ भी शामिल हैं। वोटिंग के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और मथुरा समेत इन दोनों शहरों में आज शाम से 48 घंटों तक शराब नहीं मिलेगी। आज से शुक्रवार तक सभी बीयर बार और मॉडल शॉप बंद रहेंगे। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।

चुनाव को लेकर दिखी सख्ती

दरअसल, गौतमबुद्ध नगर लोकसभा (Lok sabha Election) सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में वोटिंग के मद्देनजर 48 घंटे पहले से ही निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश का अनुपालन गौतमबुद्ध नगर में सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा तथा उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी अधिकारी ने दी जानकारी

वहीं जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा, नियमानुसार चुनाव से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां, सभी अधिकृत शराब की दुकानें बुधवार शाम छह बजे से शुक्रवार को शाम छह बजे तक या मतदान के समय की समाप्ति तक बंद रहेंगी।

आबकारी अधिकारी चुनाव के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की बिक्री की लगातार निगरानी कर रहे हैं। साथ ही समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अनियमितताओं की सभी शिकायतों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों की बंद की अवधि के दौरान, अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया तो उसे उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत जुर्माना या जेल की सजा सहित सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।


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