Sunday, November 24, 2024

High Court: सपा नेता गायत्री प्रजापति की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बेल की अर्जी खारिज

लखनऊ। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की जामनत को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ फैसला सुनाएगी। प्रजापति ने मामले मे सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। साथ ही जमानत पररिहा किए जाने की अर्जी भी दायर की। इस अर्जी पर 10 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया सुरक्षित कर लिया था। जिसे आज सुनाया जाना है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि समाजवादी पार्टी में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और 6 अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला ने बताया कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके घर पर पहुंची थी। जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसकों नशीला पदार्थ दिया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया। शिकायत के बाद गायत्री प्रजापति की ओर से धमकी देने की बात कही गई थी।

जमानत की याचिका खारिज

पूर्व सपा मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा दिया है। दुष्कर्म के मामले में दायर जमानत को लेकर आज फैसला आया है। दुष्कर्म मामले में सुनवाई में कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की बेल को खारिज कर दिया है। साल 2017 में इनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा था। लखनऊ बेंच की ओर से आज जस्टिस विवेक चौधरी और फैंज आलम ने मामले की सुनवाई की है। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

कई आरोपों में दोषी

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर कई तरह के आरोप लागाए गए है। जिसमें दुष्कर्म के साथ आपराधिक साजिश और धमकी के आरोपों में दोषी मनाया था।

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