लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जारी जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बहुत जरूरी सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल पीठ में दोपहर के समय करेगी। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होनी है। रिकॉल अर्जी पर […]
लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जारी जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बहुत जरूरी सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल पीठ में दोपहर के समय करेगी। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होनी है।
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज 23 सितंबर की सुनवाई में हिंदू पक्ष को शाही ईदगाह कमेटी की रिकॉल अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके साथ ही आज मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद का ट्रायल डे टु डे के आधार पर की जाने वाली मांग को लेकर भी सुनवाई होने की संभावना है।
4 सितंबर को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए डेढ़ दर्जन मुकदमों का ट्रायल शुरू करने से पूर्व शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए मंदिर पक्ष से जवाब तलाश कर रही थी। हाईकोर्ट का कहना था कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में वह मुस्लिम पक्ष की रीकॉल अर्जी को समाधान करने के बाद ही सुनवाई करेगी।
गौर करने वाली बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी के महीने में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश पारित किया था। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉल अर्जी दायर की थी