लखनऊ: ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया से कराए जाने की मांग से जुड़े मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है. इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को करेगा.
17 दिसंबर को होगी सुनवाई
यह मामला आज हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ में पेश हुआ. सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट को 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई की जानकारी दी गई. हिंदू पक्ष की राखी सिंह की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई है कि बाकी परिसर की तरह ज्ञानवापी परिषद के सीलबंद शेड का भी एएसआई से सर्वे कराया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी. हिंदू पक्ष का कहना था कि वजूखाने के अंदर एक शिवलिंग है, जिसके कार्बन डेटिंग सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने कोर्ट में दलील दी थी कि विवादित परिसर का धार्मिक चरित्र तय करने के लिए वजूखाना का सर्वेक्षण बेहद जरूरी है. वाराणसी जिला जज की अदालत ने वजूखाने के सर्वे की मांग खारिज कर दी थी.
जनवरी में हुई थी इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर
दरअसल, जनवरी महीने में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई थी. वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी का केस दायर करने वाली राखी सिंह के अलावा चार अन्य महिलाओं ने वजूखाने सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इन महिलाओं की याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.