लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शनिवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई की याचिका स्वीकार कर ली है। जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। दरअसल एएसआई ने एक मामले का हवाला देते हुए सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की अपील की थी। जिसके बाद […]
लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शनिवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई की याचिका स्वीकार कर ली है। जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। दरअसल एएसआई ने एक मामले का हवाला देते हुए सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की अपील की थी। जिसके बाद सुनवाई के बाद जिला अदालत ने 24 जनवरी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का फैसला सुनाया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
मालूम हो कि एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन दया था कि 4 सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। मामला ये है कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में दूसरे प्रति को तैयार करने में समय लगेगा। इस वजह से रिपोर्ट सार्वजानिक करने नहीं करने की अपील की गई थी।
जिला जज की अदालत ने आदेश पर ज्ञानवापी में 24 जुलाई से एएसआई सर्वे शुरू किया गया था। सर्वे होने, रिपोर्ट तैयार करने और उसे अदालत में दाखिल करने में 153 दिन लगा। ASI ने सर्वे रिपोर्ट के साथ-साथ जिलाधिकारी को सुपुर्द किए गए साक्ष्य की सूची भी अदालत में दाखिल की है। इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि ASI ने सर्वे का काम कैसे किया है।