लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर के सर्वे की मांग हुई थी। जिसपर सुनवाई के बाद फैसला आ गया है। वाराणसी जिला अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है।
दोनों तरफ से सुना पक्ष
बता दें कि हिंदूपक्ष ने इस मामले में अपना कैविएट दाखिल किया था। 4 महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी सर्वे की मांग की गयी थी। 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला जज की अदालत में कहा था कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है, इस जगह से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता है इसलिए सर्वे अनिवार्य है।
जानिए मुस्लिम पक्ष की दलील
वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि यहां पहले से ही मस्जिद थी, इसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अब अदालत ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है।