गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple Attack) में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले दोषी अहमद मुर्तजा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. एनआईए-एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट ने मुर्तजा को देशद्रोह, यूएपीए, मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमला सहित कई अपराधों में सजा सुनायी है.
पिछले साल 3 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा द्वारा गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया था. अहमद मुर्तजा के खिलाफ हमले के 9 महीने के अंदर ही ट्रायल पूरा कर सजा का ऐलान कर दिया गया है.
28 जनवरी को मुर्तजा को सुनायी गई सजा
बीते शनिवार को लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को मुर्तजा को गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवान पर हमले मामले में दोषी करार दिया था. एटीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए कहा था कि आरोपी के सजा की मात्रा की घोषणा 30 जनवरी को की जाएगी.
बता दें कि घटना के वक्त गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान साथ ही मामले में घायलों का मेडिकल करने वाले चिकित्सक और महिला कांस्टेबल की गवाही अहम मानी जा रही है.
मंदिर के दरवाजे पर तैनात जवानों पर किया था हमला
बता दें कि 4 अप्रैल, 2022 को विनय कुमार मिश्रा की शिकायत पर गोरखनाथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी (IIT) के स्नातक अहमद मुर्तजा ने 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जब वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे रोका तो उसने दरांती से उसपर हमला कर दिया. हमले में दो पीएसी के जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.