लखनऊ: यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बुधवार को होने वाले मतदान से पहले सपा की आपत्ति पर चुनाव आयोग की ओर से बड़ा निर्देश आया है. यूपी चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिस किसी महिला का बुर्का हटाकर उसके चेहरे की जांच नहीं कर सकती है. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को किसी भी मतदाता का पहचान पत्र जांचने का अधिकार नहीं है.
जिलाधिकारी को भेजा गया निर्देश
चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिये हैं. इसमें कहा गया है कि पुलिस का काम सुरक्षा और शांति का ख्याल रखना है.
सपा ने पत्र लिख कर की थी शिकायत
समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की सुबह ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बारे में पुलिस की शिकायत करते हुए अपील की थी। सपा ने पत्र में लिखा था कि वोटर कार्ड चेक करने और महिलाओं का बुर्का, नकाब, हिसाब हटाकर चेक करने के बहाने पुलिस वाले मतदान को धीमा करना चाहते हैं। सपा ने चुनाव आयोग से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की थी. इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं.
यूपी चुनाव आयोग से मिली निर्देश
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि पुलिसकर्मियों को मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच करने या महिला मतदाताओं के चेहरे/खाते/बुर्का उठाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ हमारे मतदान कर्मियों को है. केवल मतदान कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी ही वोटर कार्ड की जांच कर सकते हैं। इसकी जांच का अधिकार पुलिसकर्मियों को नहीं है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.
पुलिस नहीं करेगी वोटर्स की पहचान चेक
इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चन्द्रशेखर ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस कप्तानों और जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिये हैं. बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न की जाए.