लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मार्च 2025 तक सभी पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की.
मार्च 2025 तक पूरा करें ट्रेनिंग
सीएम योगी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जल्द से जल्द उपयोगी उपकरण खरीदने को भी कहा है.
पुलिसकर्मियों को दिया जा चुका है ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने नये कानूनों के बारे में व्यापक जनजागरूकता फैलाने की बात भी की है. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि तीनों नये कानूनों के संबंध में राज्य के सभी आईपीएस, पीपीएस और प्रभारी निरीक्षकों, थाना प्रभारियों और तकनीकी कर्मियों को शत-प्रतिशत प्रशिक्षित किया जा चुका है. वहीं, 99 फीसदी इंस्पेक्टर, 95 फीसदी सब इंस्पेक्टर और 74 फीसदी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जा चुकी है.
महाकुंभ में लगेगा प्रदर्शनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ-25 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. ऐसे में नए कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए वहां प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए. 1 जुलाई से तीन नए कानून (भारतीय न्यायिक संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) लागू हो गए हैं।