लखनऊ: 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा
बता दें कि आज शुक्रवार को कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 28 दोषियों को सजा सुनाएगी. 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद देशभर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया. इस हत्या के बाद कासगंज में दंगा भड़क उठा था।
मां ने त्यागा अन्न-जल
इस खबर को सुनने के बाद मां संगीता गुप्ता ने गुरुवार की शाम अन्न-जल त्याग कर अखंड ज्योति जलाई। भाई विवेक गुप्ता ने बताया कि अब उनकी मां कोर्ट के फैसले के बाद ही अन्न-जल ग्रहण करेंगी. विवेक ने बताया कि जिन दो आरोपियों को बरी किया गया है उनके खिलाफ वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. इस मामले में करीब सात साल तक सुनवाई चली.
इनको किया दोषी करार
राहत,सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू,नीशू उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद,जफर,साकिर, खालिद,वसीम जावेद,नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम,तौफीक, खिल्लन,शवाब अली खान,परवेज,फैजान,इमरान,साकिर,मोहम्मद आमिर रफी,सलीम, मुनाजिर रफी
ये दो आरोपी हुए बरी
- असीम कुरैशी 2. नसीरुद्दीन
क्या है मामला?
26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में कुछ युवक मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे. इस दौरान वे ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही जुलूस अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके बड्डूनगर पहुंचा, कुछ उपद्रवी तत्वों ने बाइक सवारों पर पथराव और फायरिंग कर दी. देखते ही देखते दंगा भड़क गया और इस दौरान चली गोली से चंदन गुप्ता की मौत हो गई.
मौत के बाद भड़क उठी थी हिंसा
इस गोलीबारी में अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता और नौशाद घायल हो गये. घायल चंदन को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। चंदन गुप्ता की मौत के बाद शहर में दंगे फैल गए. शहर में तीन दिन के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा. इसके बाद सरकार की ओर से एसआईटी जांच के आदेश दिये गये थे. एसआईटी ने इस मामले में 31 लोगों को आरोपी मानते हुए पहली चार्जशीट दाखिल की थी. नवंबर 2021 में ये मामला एटा कोर्ट पहुंचा.