लखनऊ: सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ दावे को लेकर मचे बवाल को शांत कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय बोर्ड ने एक पत्र भी जारी किया है. जिसमें दावे को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि वसीम अहमद का दावा वर्ष 2021 में खारिज कर दिया गया. वक्फ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. कॉलेज की संपत्ति पर न तो बोर्ड और न ही वक्फ बोर्ड का कोई दावा है।
जानें पत्र में क्या लिखा है?
जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि ‘महोदय, कृपया माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को संबोधित आपके पत्र दिनांक 03.12.2024 का संदर्भ लें। जिसके माध्यम से यूपी कॉलेज, वाराणसी के परिसर के अंदर स्थित मस्जिद के संबंध में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल चैफ बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में जारी नोटिस की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया है।
आगे लिखा है
इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36(7) के अंतर्गत तत्कालीन सहायक सचिव श्री आले अतीक द्वारा जारी नोटिस दिनांक 06.12.2018 को शासनादेश दिनांक 18.01.2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उक्त नोटिस के बाद इस कार्यालय में कोई कार्रवाई नहीं की गयी. कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें.’
छात्रों ने किया था जमकर विरोध प्रदर्शन
बता दें कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है. इसे लेकर मंगलवार को कॉलेज के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ कर इस दावे का विरोध किया था.