Friday, November 22, 2024

पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत, 20 जुलाई को अगली सुनवाई

लखनऊ। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अंतरिम जमानत मिल गयी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह एवं उनके सहयोगी विनोद तोमर को 2 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि बृजभूषण सिंह खुद अदालत में पेश हुए थे। इस दौरान उनके घर और अदालत के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली।

दाखिल की थी जमानत अर्जी

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। तब तक बीजेपी सांसद बेल पर रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि 20 जुलाई( गुरुवार) को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। मालूम हो कि बृजभूषण सिंह की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

1599 पन्नों की दाखिल है चार्जशीट

गौरतलब है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उनके ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। इस चार्टशीट में बृजभूषण और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ 15 लोगों ने बयान दिया है। चार्जशीट में 44 विटनेस हैं जबकि 108 लोगों के बयान दर्ज किये गये हैं।

इन धाराओं पर लगे हैं आरोप

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D के तहत मामला दर्ज हैं जबकि आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह गैर जमानती है। 354A में अधिकतम एक साल की सजा प्रावधान है और यह जमानती धारा है। वहीं 354D में 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह जमानती धारा है।

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