लखनऊ। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने सात धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया। मंलवार (21 मई) को दिल्ली के राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने अपराध स्वीकार करने के बजाय ट्रायल का सामना करने की बात कही। जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे तय कर दी गई। अब इस मामले में अब एक जून से ट्रायल शुरू हो जाएगा।
कब से शुरू होगा ट्रायल?
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय होने के बाद, आज पहली बार भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए। जहां राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए। अब इस मामले में 1 जून से ट्रायल शुरू होंगे।
क्या बोले बृजभूषण सिंह?
दरअसल कोर्ट ने बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा सांसद से पूछा कि आपके खिलाफ कई आरोप हैं। आपने इसे पढ़ा है? कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से पूछा कि वह मुकदमा चलाने की बात कह रहे हैं या दोष स्वीकार करने की बात कह रहे है? इसपर बृजभूषण शरण के वकील ने कहा कि वो खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहे हैं कि मुकदमे का सामना करेंगे। कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि क्या आप गलती मान रहे हैं? इसके जवाब में बृजभूषण ने कोर्ट से कहा कि गलती मानने का कोई सवाल ही नहीं है। गलती की नहीं तो माने क्यों?
जानें पूरा मामला
गौरतलबा है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट जैसी शीर्ष पहलवानों ने बीते वर्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसपर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की। जिसमें पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। जबकि, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं।