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Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण सिंह को बड़ा झटका, महिला पहलवानो से यौन शोषण मामले में तय हुए आरोप

लखनऊ। महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बता दें कि कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में […]

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Brij Bhushan Sharan Singh
  • May 10, 2024 1:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

लखनऊ। महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बता दें कि कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश जारी किया गया है।

बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने ये आदेश पारित किया है। कोर्ट का कहना है कि बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं।

21 मई को अगली सुनवाई

वहीं अब इस मामले में 21 मई को अगली सुनवाई है, जिसमें 2 बजे आरोपियों को आकर साइन करना होगा। हालांकि अदालत ने बृजभूषण को छठी पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में बीजेपी सांसद के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जिसके आधार पर पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। हालांकि 26 अप्रैल को अदालत ने इस मामले में आगे की जांच के लिए बृजभूषण की ओर से दायर एक आवेदन को खारिज किया था।


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