लखनऊ: कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 6 साल 11 महीने और 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हो गया है. 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. तब से लेकर आज तक चंदन के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान हो गया है.
घटना से पूरे देश में हड़कंप
याद हो कि चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद कासगंज में जबरदस्त तनाव था. तोड़फोड़, आगजनी और पथराव हुआ. इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया. आज इस घटना के दोषियों को सजा सुनाई गई है. ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. कासगंज में भी भारी संख्या में पुलिस अलर्ट है.
मामले में 28 आरोपियों को दोषी बताया
बता दें कि NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं दो आरोपियों नसीरुद्दीन और आसिम कुरेशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में 20 लोगों को नामजद किया गया है.
30 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
जांच के बाद पुलिस ने 11 और आरोपियों के नाम बढ़ाए और कुल 30 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. फिलहाल कुल 28 आरोपियों में से एक आरोपी मुनाजिर रफी पहले से ही जेल में है.
इनको मिली सजा
राहत,सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू,नीशू उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद,जफर,साकिर, खालिद,वसीम जावेद,नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम,तौफीक, खिल्लन,शवाब अली खान,परवेज,फैजान,इमरान,साकिर,मोहम्मद आमिर रफी,सलीम, मुनाजिर रफी
क्या है मामला?
26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में कुछ युवक मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे. इस दौरान वे ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही जुलूस अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके बड्डूनगर पहुंचा, कुछ उपद्रवी तत्वों ने बाइक सवारों पर पथराव और फायरिंग कर दी. देखते ही देखते दंगा भड़क गया और इस दौरान चली गोली से चंदन गुप्ता की मौत हो गई.
मौत के बाद भड़क उठी थी हिंसा
इस गोलीबारी में अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता और नौशाद घायल हो गये. घायल चंदन को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। चंदन गुप्ता की मौत के बाद शहर में दंगे फैल गए. शहर में तीन दिन के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा. इसके बाद सरकार की ओर से एसआईटी जांच के आदेश दिये गये थे. एसआईटी ने इस मामले में 31 लोगों को आरोपी मानते हुए पहली चार्जशीट दाखिल की थी. नवंबर 2021 में ये मामला एटा कोर्ट पहुंचा था.