लखनऊ: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है.
मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका खारिज
मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष की डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर कोर्ट में एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट ने इस साल 11 जनवरी के अपने फैसले को बरकरार रखा था. जिसके बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिकॉल याचिका दायर की थी. रिकॉल याचिका पर कोर्ट द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी. अब एक बार फिर कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा है.
कोर्ट ने फैसले को सही ठहराया
कोर्ट ने एक बार फिर इसी साल 11 जनवरी को दिए अपने फैसले को सही ठहराया है. दरअसल, इस याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं में असमानताएं हैं. इसी वजह से अलग से सुनवाई की मांग की जा रही है. इसलिए इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.
अगली सुनवाई 6 नवंबर दोपहर 2 बजे
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुनवाई की गुणवत्ता तय होने से पहले मामलों को क्लब नहीं किया जा सकता. जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी.