लखनऊ। मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस एआर मसूदी और ओपी शुक्ला की पीठ ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्र टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है।
इन लोगों का नाम शामिल
गौरतलब है कि यह मामला 2004 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंचा था। तब से अब तक लखनऊ बेंच ने तीन बार अपना फैसला सुरक्षित रखा लेकिन फैसले का ऐलान नहीं किया गया। बता दें कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया। उनके ऊपर प्रभात गुप्ता को गोली मारने का आरोप है।
जानिए क्या है मामला
बता दें कि 8 जुलाई, 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रभात गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। इस हत्याकांड में 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अलावा सुभाष मामा, राकेश डालू और शशि भूषण पिंकी का नाम शामिल था। प्रभात गुप्ता के दिवंगत पिता संतोष गुप्ता ने इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अजय मिश्र टेनी ने दिनदहाड़े प्रभात गुप्ता को गोली मार दी थी।