लखनऊ: यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगा दी है और सभी प्रदेशों को आदेश दिया है. अब कोई भी प्रदेश बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. बता दें कि बुलडोजर एक्शन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आगामी सुनवाई तक किसी भी प्रदेश में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए कुछ शर्तें
हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तें भी रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर कार्रवाई करने की छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उनका आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलस्रोतों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है.
एमपी में बुलडोजर एक्शन में सभी समुदाय शामिल
एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई में सभी समुदाय के लोग शामिल थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलस्रोतों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.