लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को डूंगरपुर मामले में सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट का आरोप था। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान समेत 4 दोषियों को 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही 3 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। बता दें कि 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने धारा 495, 412, 452, 504, 506, 427, 120बी के तहत आज़म खान को दोषी माना।
जानें मामला
समाजवादी पार्टी के सरकार में डूंगरपुर में विभागीय योजना के तहत आसरा आवास बने थे। इस जगह पर पहले से भी मकान बने हुए थे। इन सभी आवासों को 2016 में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भाजपा की सरकार बनने पर गंज थाने में इस मामले में 12 से अधिक लोगों पर अलग -अलग मुक़दमा दर्ज कराया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने जबरन सबका घर खाली कराया।
इन मामलों में पहले भी मिली सजा
मालूम हो कि आजम खान को इससे पहले भी सजा मिल चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा चुकी है जबकि हेट स्पीच मामले में सपा नेता को दो साल की सजा की सजा मिली थी। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं।