लखनऊ। हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आज़म खान को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने ढाई हजार रुपये जुर्माना भरने को कहा है। रामपुर के शहजादनगर थाने में दर्ज नफरती भाषण देने के आरोप में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खान 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे।
नफरती भाषण का वीडियो वायरल
आज़म खान पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक जनसभा में नफरती भाषण दिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने इस मामले में शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
जानिए क्या है मामला
आज़म खान के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसले के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने इस मामले में अब उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है।