लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
1700 नमाजी पहुंचे मस्जिद
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी जिला अदालत ने 7 दिन में पूजा कराने का निर्देश दिया था लेकिन डीएम ने सिर्फ 7 घंटे में पूजा की प्रक्रिया शुरू करा दी थी। इस वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने पूजा-पाठ शुरू होने पर नाराजगी जताई और शुक्रवार को वाराणसी बंद का आह्वान किया। इस लेकर वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। शुक्रवार को 1700 लोग नमाज पढ़ने पहुंचे जबकि पहले 300 के करीब पहुंचते थे।
31 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला
बता दें कि 1 फरवरी को 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हुई। तड़के ही लोग बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने के लिए पहुंचे। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया। पिछले 31 सालों यानी कि 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद था।