लखनऊ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शु्क्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाने से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन को अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और नजदीकी अफरोज की जमानत की अर्जी को मंजूरी दें दी है।
जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे
ये फैसला जस्टिस राजबीर सिंह ने सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की जमानत अर्जियों पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याया और सरकारी वकील को सुनने के बाद 1 अगस्त को फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जमानत के बाद अभी वह फिलहाल जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ ईडी के एक मामले में याचिका सु्प्रीम कोर्ट में लंबित है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफंशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ अंसारी और अनवर शहजाद समेत अंसारी परिवार के नजदीकी अफरोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
गंभीर मामलों में दर्ज कराई शिकायत
शिकायत में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, हत्या की धमकी देने, जमीन-पैसे हड़पने और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खां की बेशकीमती जमीन थी। जिसे मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों की मदद से अपने बेटे के नाम करा ली। 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया गया। जिसके बाद जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया गया था।