लखनऊ। यूपी सरकार ने वाहन स्वामियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों का चालान निरस्त कर दिया गया है। सीएम योगी ने अपने फैसले से राज्य के लाखों वाहन मालिकों को रियायत दी है। जिन गाड़ी चालकों के अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। बता दें कि योगी सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने चालान काटे गये थे सभी को निरस्त कर दिया है।
जानिये परिवहन आयुक्त ने क्या कहा
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट में उपसमित वादों की सूची लेकर इन चालानों को पोर्टल से हटा लिया जाये। इस संबंध में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश भेज दिया गया है। कोर्ट में लंबित चालान की लिस्ट लेकर ई-चालान पोर्टल से उसे डिलीट कर दिया जाये।
ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट देगी जानकरी
परिवहन आयुक्त ने कहा है कि यूपी अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माधयम से यह व्यवस्था लागू की गई है। वहीं इस समय सीमा के बाद वाले वाहन चालाक घबराये नहीं बल्कि वो घर बैठे-बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। यूपी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसियल वेबसाइट से इसके बारे में वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।