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योगी सरकार बढ़ा सकती है माफिया मुख्तार की सुरक्षा, कहा- जरूरत हुई तो…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकार बांदा जेल में मुख़्तार की सुरक्षा कड़ी कर देगी। ताकि कोई उसे क्षति न पहुंचा सके। दरअसल माफिया के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई […]

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  • December 16, 2023 5:26 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकार बांदा जेल में मुख़्तार की सुरक्षा कड़ी कर देगी। ताकि कोई उसे क्षति न पहुंचा सके। दरअसल माफिया के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने ऐसा कहा है। माफिया के बेटे ने SC से गुहार लगाई थी कि उसके पिता को यूपी के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी।

मुख़्तार को मिली सजा

वहीं कल माफिया मुख्तार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने रुंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने मामले में 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई। मामला कोयला व्यापारी महावीर रूंगटा को धमकी देने को लेकर था। महावीर रूंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी। माफिया मुख्तार पर आरोप है कि उसने नंद किशोर रूंगटा का पैसे के लिए अपहरण कराया था। फिरौती की रकम वसूलने के बाद नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई।

अफजल अंसारी को राहत

इधर माफिया के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि अदालत ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। अफजाल अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्धि मामले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। SC में हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया है।


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