लखनऊ। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अराजकतत्वों से निपटने के लिए योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया है। आगामी धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा और क्रिसमस को देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश राजधानी में आज से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।
विधान भवन के पास ड्रोन शूटिंग पर रोक
धारा 144 के दौरान अगर किसी ने बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। योगी सरकार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि धरना स्थल को छोड़कर बगैर इजाजत कोई धरना-प्रदर्शन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर पूरी तरह से रोक लग गई है। विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्ते में घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर भी रोक लगा दी गई है।
पांच से अधिक लोग नहीं होंगे इक्कठे
जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने जानकारी दी कि धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजानिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। विधानभवन की परिधि में बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ट्रैक्टर, तांगागाड़ी के साथ हथियार, सिलेंडर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।