Thursday, November 21, 2024

प्राइवेट स्कूलों को ‘सुप्रीम’ राहत, फीस वापस करने के आदेश पर लगाई रोक

लखनऊ। नोएडा सहित यूपी के सभी प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के समय प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली गई फीस में से 15% वापस करने के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड के समय प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली गई फीस में से 15 फीसदी वापस करने के निर्देश दिए थे।

जानिए क्या था मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष जाने आदेश दे दिया। बता दें कि इलाहाबाद HC ने आदेश जारी कर कहा था कि वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस का 15 फीसदी जोड़कर आगे के सेशन में व्यवस्थित किया जाए।

ये था HC का निर्देश

इसके अलावा कोर्ट की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया था कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। उन्हें वर्ष 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15 फीसदी वापस लौटाना होगा। इलाहाबाद HC का कहना था कि कोविड के समय जब स्कूल पहले जैसी सुविधा नहीं दे रहे हैं तो पहले की तरह फीस वसूली भी नहीं कर सकते। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राइवेट स्कूलों को राहत दी है।

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