लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस फैसले पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया है।
किसी दूसरी जमीन पर..
इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि शाही ईदगाह मामले को लेकर इससे पहले भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। SC ने इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रखने को कहा है। इस मामले में हम मुस्लिमों का यही स्टैंड है कि हम लोग किसी दूसरी जमीन पर मस्जिद नहीं बनाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत किसी भी पूजा स्थल पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील
मालूम हो कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है। मथुरा की जिला अदालत के बजाय सीधे हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।