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आज़म परिवार को कोर्ट से झटका, जन्म प्रमाण पात्र मामले में याचिका ख़ारिज

लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अब्दुला आजम ने रामपुर की MP/MLA कोर्ट में दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। […]

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  • December 23, 2023 11:16 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अब्दुला आजम ने रामपुर की MP/MLA कोर्ट में दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला अज़ाम को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।

जानिए क्या है मामला

मालूम हो कि अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय उनके प्रतिद्वंद्वी नवाब काज़िम अली खान ने अब्दुल्ला की कम उम्र को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया। दरअसल अब्दुल्ला आज़म पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। उनके पास एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका का तो दूसरा लखनऊ नगर पालिका का बना हुआ है।

लगे हैं ये आरोप

इसे लेकर अब्दुल्ला आज़म पर आरोप लगाये गये हैं कि उन्होंने दोनों जन्म प्रमाण पत्र का अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर इस्तेमाल किया है। बता दें कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उनका डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 बताया गया है। इसी वजह से स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द हो गया था।


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