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Article 370: SC का फैसला स्वागतयोग्य, जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का […]

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  • December 11, 2023 10:36 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। SC के फैसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है।

जम्मू-कश्मीर का तेजी से हो रहा विकास

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम SC के फैसले का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने पूरे हुए हैं। मैं देश की जनता को बधाई देता हूं। जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहां तेजी से विकास हो रहा है। वहीं SC के फैसले को सीएम योगी ने सराहनीय बताया है।

क्या था अनुच्छेद 370

बता दें कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान प्रावधान क प्रावधान था। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस अनुच्छेद की वजह से भारतीय संविधान की उपयोगिता राज्य में सीमित हो जाती थी। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर राज्य के किसी हिस्से में बदलाव करके संविधान लागू कर सकते थे लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी।


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