Tuesday, September 24, 2024

दुर्घटना में बिजलीकर्मी की मौत होने पर अब 7.50 लाख रुपये की सहायता

लखनऊ। यूपी में दुर्घटना में बिजलीकर्मी की मौत होने पर अब 7.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने शुक्रवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया। बता दें कि अभी तक यह राशि पांच लाख थी जिसे अब बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दिया गया है।

आज से व्यवस्था लागू

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने जानकरी दी है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए विद्युत उपकेंद्रों में काम करने वाले लाइनमैन के अनुरक्षण और परिचालक, आउटसोर्सिंग श्रमिकों की विभागीय कार्य करते हुए अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है ऐसे में मृतक के परिजनों को अब विभाग द्वारा 5 लाख से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए दिया जाएगा।यह व्यवस्था आज यानी एक जुलाई 2023 से लागू हो रही है।

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