Monday, September 23, 2024

निठारी कांड: आज जेल से रिहा हो सकता है मनिंदर सिंह पंढेर, जमानत अर्जी दाखिल

लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों को सभी मामलों से बरी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को आज रिहाई मिल सकती है। मनिंदर सिंह के वकील ने इस मामले में कल सीबीआई कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने मनिंदर सिंह की रिहाई का परवाना डासना जेल भेज दिया। जिसके बाद अब उसकी रिहाई हो सकती है।

जानिए दिल दहला देने वाली कहानी

बता दें कि साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव की एक कोठी में नरकंकाल मिला था। साथ ही घर के पास के नाले से बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इस कांड में लापता लड़की मिलने के मिलने के बाद तहलका मच गया। पुलिस ने खोजबीन में नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किये थे। इन अवशेषों को अपराधियों ने नाले में फेंक दिया था। आरोपियों पर आरोप था कि वो कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। इसके बाद उनके शवों को पानी में फेंक देता था। गांव के लोगों का कहना था कि यहां से बच्चों के शरीर को अवैध रूप से बेचते थे।

14 अर्जियों पर सुनाया फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली की तरफ से 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दी थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

इस आधार पर हुआ बरी

हाईकोर्ट ने कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी बनाया गया और फांसी की सजा दी गई। इस वजह से उन्हें फांसी की सजा से मुक्त किया जाये।

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