लखनऊ। माफिया मुख़्तार अंसारी के बेटे छोटे उमर अंसारी ने सरेंडर कर दिया है। उमर अंसारी लंबे समय से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट व कुर्की का आदेश जारी किया था। उमर अंसारी के वकील ने जानकारी दी कि आचार संहिता के भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है।
जानिए कौन से है तीन मुकदमें
मालूम हो कि माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बुधवार को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने 20 हज़ार मुचलके पर जमानत दे दी। उमर अंसारी काफी समय से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था। वहीं एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने उमर अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व कुर्की का अधीनस्थ अदालत का आदेश रद्द कर दिया है। जबकि आचार संहिता के तीसरे मामले में उमर अंसारी ने आत्मसमर्पण कर जमानत का आवेदन किया। जिस पर 20 हजार की मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया।
जानिए मामला
बता दें कि उमर के खिलाफ एसआई गंगाराम बिंद की तरफ से मुक़दमा दाखिल किया गया था। जिसमें उसके खिलाफ हेट स्पीच का आरोप है। दूसरा मामला 27 फरवरी 2022 का है। जिसमें यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के रोड शो निकालने का आरोप है। तीसरा मामला भी आचार संहिता के उल्लंघन का लगा हुआ है। इस मामले में उमर का भाई अब्बास अंसारी भी आरोप है।