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फर्जी शस्त्र लाइसेंस में माफिया मुख़्तार अंसारी दोषी करार, सजा का ऐलान कल

लखनऊ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उन्हें वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट ने मुख़्तार को दोषी करार दिया। अब कल इस मामले में सजा का ऐलान होगा। हाई कोर्ट में चुनौती बता दें कि 27 फरवरी को दोनों […]

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  • March 12, 2024 12:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उन्हें वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट ने मुख़्तार को दोषी करार दिया। अब कल इस मामले में सजा का ऐलान होगा।

हाई कोर्ट में चुनौती

बता दें कि 27 फरवरी को दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 12 मार्च की तिथि तय की थी। अदालत के फैसले के बाद मुख़्तार के वकील ने कहा कि हमें कोर्ट की कॉपी का इंतजार है। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

जानें मामला

मामला 36 साल पुराना है। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया। माफिया मुख़्तार को भारतीय दंड संहिता की धारा 428,467,468,120B के तहत दोषी माना गया। मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन डीएम आलोक रंजन व एसपी गाजीपुर देवराज के फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था।


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