लखनऊ। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 31 साल 10 महीने बाद मुख़्तार अंसारी अवधेश राय हत्याकांड मामले में दोषी सिद्ध हुआ है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
22 मई को हुई थी सुनवाई
इससे पहले 22 मई को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान वादी पूर्व मंत्री अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल की थी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस नेता अवधेश राय की अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे, इस दौरान वैन में आए हमलवारों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इस हमले में अवधेश का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया और उनकी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया है।